कोलकाता हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को दी संदेशखाली जाने की अनुमति, बंगाल पुलिस ने रोका था रास्ता

कोलकाता हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को दी संदेशखाली जाने की अनुमति, बंगाल पुलिस ने रोका था रास्ता
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दे दी, जहां एक स्थानीय टीएमसी नेता और उनके समर्थकों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालाँकि, अदालत ने शर्त लगाई कि भाजपा नेता को अपनी यात्रा के दौरान कोई भी "भड़काऊ भाषण" देने से बचना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली में रहने के दौरान किसी भी "गैरकानूनी गतिविधियों" में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया था। अधिकारी ने पिछले हफ्ते दूसरी बार संदेशखाली जाने से पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। अदालत का फैसला उन्हें सुरक्षाकर्मियों के साथ क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति देता है।

इसके अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत संदेशखाली में लागू निषेधाज्ञा को निलंबित कर दिया। अदालत ने पहले 13 फरवरी को आदेश को अमान्य कर दिया था लेकिन राज्य के अधिकारियों को गड़बड़ी से प्रभावित विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ऐसे उपायों की बहाली का अनुरोध करने का अवसर दिया था। अदालत के फैसले के बावजूद, जिला प्रशासन ने अगले दिन, 14 फरवरी को संदेशखाली के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध फिर से लगा दिया।

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