क्या प्रत्याशी अब मतदाताओं को पिला सकते हैं शराब!

क्या प्रत्याशी अब मतदाताओं को पिला सकते हैं शराब!
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छिंदवाड़ा: मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान क्या प्रत्याशी अब मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं? ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने इसके लिए देसी और विदेशी शराब की रेट लिस्ट प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका के साथ सौंपी है। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा है कि यह बेहद हास्यास्पद बात है। अभ्यर्थियों को खर्चों की मार्गदर्शिका दी गई है, उसमें ढाई सौ प्रकार की शराब ब्रांड के रेट हैं। इस तरह से रेट लिस्ट देने से पता चलता है कि प्रशासन ने भाजपा के लिए सत्ता हासिल करने का रोड मैप बनाया है।

इस पूरे मामले में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि चुनाव के दौरान अवैध शराब पकड़ी जाती है, जिसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए आबकारी विभाग से शराब ब्रांड बार मूल्य सूची मांगी गई है। यह त्रुटि कुछ अभ्यर्थियों तक चली गई, मामले की प्राथमिक जांच कर संबंधित क्लर्क को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कांग्रेस की राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत:-
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इस मामले की शिकायत करते हुए छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधुसिंह भयढिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से शराब की सूची और उसकी रेट उपलब्ध कराने का मतलब है कि प्रत्याशी मतदाताओं को शराब पिला सकता है और उसका खर्च शामिल कर सकता है। इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है और शराब बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। वही मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही इस आदेश को तुरंत निरस्त करना चाहिए।

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