'दोषी पाए जाने से पहले जेल में नहीं रख सकते..', सिसोदिया की जमानत पर बोले कांग्रेस सांसद चिदंबरम

'दोषी पाए जाने से पहले जेल में नहीं रख सकते..', सिसोदिया की जमानत पर बोले कांग्रेस सांसद चिदंबरम
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि सिसोदिया का 17 महीने जेल में रहना अनुचित है। मीडिया से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से स्वागत करते हैं, लेकिन मुकदमे से पहले गिरफ्तारी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मुकदमे से पहले गिरफ्तारी स्वीकार्य नहीं है। आप लोगों को ट्रायल प्रक्रिया द्वारा दोषी पाए जाने से पहले जेल में नहीं रख सकते। दूसरी बात, ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए जाते हैं, इसलिए किसी को इतने लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखने का क्या उद्देश्य है?" 

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि,  "मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए कदम उठाया। हालांकि, मैं यह भी चाहता हूं कि वह पहले कदम उठाती।" इससे पहले आज, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने सिसोदिया को दी गई जमानत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति को धोखे से जेल में डाला गया और उसके अधिकारों का हनन किया गया।

राउत ने कहा कि  "उन्हें 17 महीने बाद जमानत मिली। अगर किसी व्यक्ति को धोखे से जेल में डाला जाता है और उसे जमानत भी नहीं मिलती है, तो उसके अधिकारों का हनन होता है। मैंने भी यही दर्द महसूस किया है। इस देश की सरकार में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। चाहे वह संजय सिंह हों या अनिल देशमुख, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है।" 

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