नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल ऑर्म पुलिस फोर्सेज (CAPF) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सेंट्रल ऑर्म पुलिस फोर्सेज को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा मिलना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि 22 दिसंबर 2003 को जारी की गई अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये सशस्त्र बल हैं, इसलिए इस योजना के पात्र हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही हजारों पूर्व सैनिकों में उम्मीद की एक नई किरण जाग गयी है। बता दें कि CAPF में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), शस्त्र सीमा बल (BSF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) जैसे पुलिस बल शामिल हैं। उच्च न्यायालय के इस फैसले में इन सभी बलों के जवानों के लिए आशा की नई रौशनी दी है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इस दौरान 82 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इन सशस्त्र बलों में चाहे किसी जवान की आज ही भर्ती हो रही हो, चाहे कोई जवान पहले भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले वक़्त में किसी जवान की भर्ती होनी होगी तो ये सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के फायदे पाएंगे।
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