कारों को लेकर नित नए-नए आदेश निकले जा रही हैं. वहीं अब नए नियम के मुताबिक़, देशभर में अगले साल 1 अप्रैल से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में आवश्यक संशोधन के बाद इले लागू करने के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक़, 1 अप्रैल 2019 के बाद बाजार में आने वाले सभी नए वाहन हाई सिक्योरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट (SSRP) के साथ ही आएंगे. अब इसके लिए गाड़ी खरीदने वालों को परिवहन विभाग की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. ख़ास बात यह है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का खर्च भी नहीं आएगा.
बता दें कि सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए उसी समय भुगतान करना होगा जब वह गाड़ी खरीदेंगे. अतः वाहन खरीदते समय इसका शुल्क उसी में जुड़ जाएगा, जिसमें 5 साल की गारंटी भी आपको मिलेंगी.
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में लगा रजिस्ट्रेशन मार्क खराब न हो अन्यथा आपको इसके लिए दोबारा भुगतान करना पड़ेगा. अतः यह गारंटी काम नहीं करेंगी. इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि अब चोरी की घटनाओं में भी कमी आएगी. निर्देश के मुताबिक़, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट टैम्पर प्रूफ होना चाहिए, जिसमें सुरक्षा के लिए अशोक चक्र की इमेज के साथ एक होलोग्राम भी दिया जाएगा. वहीं नंबर प्लेट में नीचे की तरफ लेजर मार्क से 7 अंकों की संख्या दी गई है, जिसे निकालने की कोशिश की तो यह टूट सकती है.
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