यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ 'गैंगस्टर एक्ट' में केस, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, नोटिस जारी

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ 'गैंगस्टर एक्ट' में केस, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, नोटिस जारी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अजय राय की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में राय ने कहा था कि वाराणसी की निचली अदालत में उनके खिलाफ IPC की कुछ धाराओं और 2010 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और भानु प्रताप सिंह से जवाब मांगा है, जिनकी शिकायत पर मामले में FIR दर्ज की गई थी। दरअसल, कांग्रेस नेता पर ये केस उस समय दर्ज किया गया था, जब यूपी में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार थी और मायावती जी मुख्यमंत्री थी। 

हाल ही में संपन्न चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने वाले अजय राय के वकील ने मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि पीठ ने कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने अब मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की है। 19 मई को उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) के अध्यक्ष राय द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में 26 मार्च 2010 को भानु प्रताप सिंह ने थाना चेतगंज, वाराणसी में अजय राय समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 

हाईकोर्ट ने इससे पहले 28 सितंबर 2023 को आरोपी व्यक्तियों और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दंडनीय अपराध, एक स्वतंत्र अपराध है और यह शिकायतकर्ता के कहने पर नहीं लगाया गया है, बल्कि इसे राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाया है। इसने कहा था कि IPC के तहत अपराध के लिए शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता होने के बाद भी आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 और यूपी गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

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