AAP नेता राघव चड्ढा की सदस्यता रद्द करने का मामला, राज्यसभा सचिवालय को 'सुप्रीम' नोटिस

AAP नेता राघव चड्ढा की सदस्यता रद्द करने का मामला, राज्यसभा सचिवालय को 'सुप्रीम' नोटिस
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया और इस मुद्दे पर निर्णय लेने में अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चड्ढा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत की दलीलों पर ध्यान दिया कि निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान सदस्य को निलंबित करने का निर्णय लिया गया था।।

शीर्ष अदालत ने केवल उस याचिका पर राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया जिस पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के अलावा सदन के अध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति को अपनी याचिका में पक्षकार बनाया था। द्विवेदी ने कहा कि वह फिलहाल याचिका में कोई अंतरिम राहत नहीं मांग रहे हैं। 

राज्यसभा ने 11 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित किया था। सदन का नेतृत्व करने वाले पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में AAP (आम आदमी पार्टी) नेता के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। AAP नेता ने कुछ राज्यसभा सदस्यों के नाम उनकी अनुमति के बिना प्रस्तावित समिति में शामिल कर दिये थे। यह समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की समीक्षा करने के लिए थी।  चड्ढा को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक "नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, उद्दंड रवैया और अवमाननापूर्ण आचरण" के लिए मानसून सत्र के आखिरी दिन निलंबित कर दिया गया था।

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