CBI ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार, ED केस में आज SC में होगी सुनवाई

CBI ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार, ED केस में आज SC में होगी सुनवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में CBI ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें आज प्रातः तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची. अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया गया. CBI ने अदालत से उनकी कस्टडी की मांग की. केजरीवाल के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा- केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया. कोई आदेश पारित हो गया है तथा हमें जानकारी नहीं है. जिस प्रकार से यह किया गया है वह गंभीर चिंता का विषय है एवं यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. हमें मीडिया से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला. हम मांग करते हैं कि CBI की तरफ से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी हमें भी दी जाए. 

केजरीवाल के अधिवक्ता की दलील सुनने के पश्चात् अदालत ने कहा-  हमें जो समझ आ रहा है, चूंकि वह न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए CBI ने 24 तारीख को कोर्ट के समक्ष पूछताछ के लिए एक आवेदन दायर किया था. फिर एजेंसी ने कल प्रोडक्शन वारंट की अनुमति लेने तथा उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए आवेदन दिया. अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है. केजरीवाल के अधिवक्ता ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा- यदि मामला कल रखा जाए और हमें कागजात दे दिए जाएं तो आसमान नहीं गिर जाएगा. अदालत ने केजरीवाल के अधिवक्ता से कहा- चूंकि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, कार्यवाही कहां से आरम्भ होगी? केजरीवाल के अधिवक्ता ने फिर कहा- आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए. हमें जवाब देने के लिए समय दीजिए. कल सबसे पहले इस पर सुनवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल अदालत की हिरासत में हैं, क्या उन्हें सुनवाई का हक नहीं है? CBI ने इसके जवाब में कहा ये दलीलें हमारी गिरफ्तारी के बाद आने दीजिए. क्या उन्हें इस स्तर पर सुना जा सकता है? 

CBI के अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा- हम चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान ऐसा (केजरीवाल की गिरफ्तारी) कर सकते थे. हमने नहीं किया. हमने इतने वक़्त तक इंतजार किया. इसके बाद हमने उससे पूछताछ की. उनका कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हां, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिसी (उत्पाद शुल्क नीति) अधिसूचित होने से पहले ही आप दावेदार तलाशने लगते हैं. दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था ही इस काम में संलिप्त रही. आपने पॉलिसी को ठीक वैसा ही बनाया, जैसा दावेदार चाहते थे. CBI के अधिवक्ता ने कहा, हम अदालत की अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि वह हिरासत में हैं तथा जांच करना एजेंसी का विशेषाधिकार है. CBI बगल के कमरे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने तथा औपचारिक गिरफ्तारी के लिए उनकी हिरासत की मांग करती है. अदालत ने CBI को कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति दी. तत्पश्चात CBI ने दिल्ली के सीएम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

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