नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में फंसे पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को CBI अदालत ने पी चिदंबरम की रिमांड 4 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में पी चिदंबरम की ओर से दलील रखते हुए कपित सिब्बल ने कहा कि 2017 में FIR होने के बाद से जांच में कुछ नहीं हुआ है।
सिब्बल ने कहा कि, ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, चिदंबरम पर आरोप लगाए जा रहा हैं कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति हैं, यदि एक भी गलत प्रॉपर्टी मिल जाये तो मैं अपनी याचिका वापस ले लूंगा। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि 6 जून 2018 को मात्र एक बार सीबीआई ने पी चिदंबरम को पूछताछ के लिए बुलाया। पूरी जांच ही संविधान की धारा 21 के खिलाफ है जो कि मुझे फेयर जांच और फेयर ट्रायल का अधिकार देते हैं।
कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने चिदंबरम से पूछा है कि क्या आपका ट्विटर एकाउंट है। जब ईडी ने तीन बार चिदंबरम को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो चिदंबरम से प्रॉपर्टी और फर्जी एकाउंट के बारे में कभी सवाल नहीं किया। इससे पहले अदालत ने सीबीआई हिरासत के लिए दाखिल की गई अग्रिम जामनत की याचिका ख़ारिज कर दी और उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी लगाने को कहा है।
झूठा निकला मंत्री का दावा, राजनीति में दोबारा एंट्री पर आया संजय दत्त का बयान
VIDEO: जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने पीएम मोदी से किया मज़ाक, देखकर मीडियाकर्मी भी हंस पड़े...
धारा 370 पर अभियान शुरू करेगी भाजपा, घर-घर तक पहुंचेंगे पार्टी के कार्यकर्ता