नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब दायर किया है। सीबीआई ने कहा है कि चिदंबरम ने उच्च न्यायालय के आदेश के जिस हिस्से को अपनी याचिका का आधार बनाया है वो उच्च न्यायालय का अवलोकन है न कि फैसला। चिदंबरम की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत कल यानि 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
दरअसल, उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चिदंबरम के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के इसी अवलोकन का विरोध किया है। इससे पहले 4 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस भेजा था। न्यायमूर्ति आर भानुमति के नेतृत्व वाली बेंच ने सीबीआई को 14 अक्टूबर तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले 30 सितम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा था कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
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