INX मीडिया मामला: CBI से जज का सवाल, चार्जशीट में कैसे आई धारा 420 ?

INX मीडिया मामला: CBI से जज का सवाल, चार्जशीट में कैसे आई धारा 420 ?
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को INX मीडिया केस की सुनवाई हुई। पिछले दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी। चिदंबरम का नाम भी शामिल था। कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि इस मामले में 14 आरोपी हैं, जिनमें 3 लोग, 4 कंपनी और 7 सरकारी अधिकारी हैं। CBI की विशेष अदालत दोपहर दो बजे के बाद आरोपपत्र के संज्ञान पर अपना फैसला देगी। CBI ने सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज अदालत में दिए हैं।

सीबीआई की तरफ से बताया गया कि अभी इस मामले में दो लोग जमानत पर हैं, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम, वहीं सीए भास्कररमन अग्रिम ज़मानत पर हैं। अदालत ने इस दौरान सीबीआई से पूछा कि इस आरोपपत्र में सेक्शन 420, 471 कैसे लगी? किसके साथ चीटिंग हुई है? CBI ने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में FEMA का उल्लंघन किया गया। इस पर न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या इसमें कोई एक्शन लिया गया? CBI की तरफ से जानकारी दी गई है कि FIPB की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही RBI को कोई शिकायत भेजी गई। CBI ने कहा है कि आरोपपत्र दाखिल होने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

न्यायाधीश ने सीबीआई से पूछा कि क्या कुछ नोटिंग चेंज हुई? सीबीआई ने कहा कि कुछ नहीं। आगे जज ने सवाल किया कि ऐसे में किस तरह सेक्शन 468 लगाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले जब इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, तब सीबीआई ने किसी को ज़मानत ना देने का आग्रह किया था।

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