आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश से उन्हे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं.अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी.
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अगर आपको नही पता है तो बता दे कि रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें. उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था.
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