रांचीः करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए टल गई है। क्योंकि उन्होंने अभी इस मामले में मिली सजा की आधी अवधि भी न्यायिक हिरासत में नहीं काटी है।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर बहस के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के वकील ने आपत्ति जताई। उन्होने कहा कि चाईबासा कोषगार से गबन के इस केस में लालू को 5 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई थी, किन्तु लालू ने अभी तक आधी सजा भी नहीं पूरी की है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई सही नहीं है। वहीं CBI ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लालू यादव ने चाईबासा कोषागार से संबंधित 33 करोड़, 67 लाख रुपए के गबन के इस मामले में जमानत के लिए मुख्य आधार यही बनाया है कि उन्होंने स्पेशल CBI कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल की कैद की सजा का आधा काल न्यायिक हिरासत में बिता लिया है, जो सत्य नहीं है।
सीबीआई ने अदालत में कहा कि लालू यादव को इस मामले में सजा की आधी मियाद पूरी करने में अभी 23 दिन का समय बाकी है। इसके बाद अदालतने मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर तक के लिए टाल दी।
बिहार में बरसेंगी सौगातें, अगले 10 दिनों में कई योजनाएं शुरू करेंगे पीएम मोदी
रथ-अग्निकांड पर सीबीआई की नजर, जानिए क्या होगा अगला कदम
रूसी कोरोना वैक्सीन Sputnik-V की पांच करोड़ डोज खरीदेगा ब्राज़ील