कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने रविवार (9 मई) को नारद स्टिंग टेप मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शीर्ष नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को स्वीकृति दे दी है। राजभवन ने बताया कि, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोवन चटर्जी के खिलाफ एक घोटाले में CBI को मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है।
ये आदेश CBI द्वारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री पद पर रह चुके चार TMC नेताओं के खिलाफ जाँच की इजाजत दिए जाने का निवेदन करने के बाद दिया गया है। एक प्रेस रिलीज़ में, राजभवन ने कहा है कि, “माननीय राज्यपाल कानून के संदर्भ में अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ऐसे मंत्रियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं।” बयान में कहा गया है कि चार नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति गवर्नर धनखड़ द्वारा दी गई है और ऐसा “CBI द्वारा ऐसा आग्रह किए जाने और माननीय राज्यपाल को मामले से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज मुहैया कराए जाने के बाद किया गया” और इस तरह की मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया।”
बता दें कि CBI अब फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोवन चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई आरंभ करेगी। ये सभी तब ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री थे, जब 2014 में कथित रूप से नारद स्टिंग टेप बनाए गए थे।
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