आकार पटेल से माफ़ी नहीं मांगेगी CBI, कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला

आकार पटेल से माफ़ी नहीं मांगेगी CBI, कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को CBI डायरेक्टर को एमनेस्टी इंडिया के पूर्व चेयरमैन आकार पटेल से लिखित माफी मांगने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुवार को लोअर कोर्ट ने CBI को पटेल से लिखित माफी मांगने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ CBI ने ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल की थी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया था. अब CBI इस फैसले के खिलाफ उससे बड़ी कोर्ट में अपील करने की योजना बना रही है.  

बता दें कि CBI ने एक सर्कुलर के कारण आकार पटेल को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने वाले जहाज में बैठने से रोक दिया गया था। CBI ने दावा किया था कि आकार पटेल और एमेनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत एक केस की जांच की जा रही है और इसमें एक आरोपपत्र भी अदालत के सामने पेश किया जा चुका है।

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