सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने नवंबर महीने का GSTR-3B फॉर्म भरने की समय सीमा को 23 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीआईसी ने शनिवार को इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि 'नवंबर, 2019 के GSTR-3B फॉर्म भरने की समय सीमा 23 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दी गई है।' देश में माल एवं सेवा कर (GST) लागू करने के बाद इस फॉर्म को लाया गया था। इस फॉर्म में सामान की आवक एवं बिक्री की जानकारी देनी होती है।
Due date of filing of GSTR-3B for the month of November 2019 has been extended to 23/12/2019 @nsitharaman @nsitharamanoffc @ianuragthakur @FinMinIndia @askGSTech #GSTR3B #GST
— CBIC (@cbic_india) December 21, 2019
सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक बता दें की GSTR-3B फॉर्म क्या है और इसे भरना किसके लिए आवश्यक होता है। दरअसल, जीएसटी के तहत पंजीकृत हर व्यक्ति के लिए इस फॉर्म को भरना आवश्यक होता है। यह एक सिंपल टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो तो भी इस फॉर्म को भरना आवश्यक होता है।
इस फॉर्म से जुड़े कुछ और विवरण इस प्रकार हैं: इस फॉर्म को भरते समय केवल कुल संख्या दर्ज करना होता है। अलग GSTIN होने पर अलग-अलग GSTR 3B Form भरना होता है। रिटर्न को क्लब नहीं किया जा सकता है।जिस महीने का रिटर्न भरना होता है, उसके अगले महीने की 20 तारीख तक यह फॉर्म भरने की जरूरत होती है।
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