नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट न घोषित करने के मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए 'नीट' के रिजल्ट घोषित करने का रास्ता अब साफ कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को 'नीट' का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से पहले रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि छात्रों की ओर से दायर की गई इन याचिकाओं में कहा गया है कि अलग-अलग भाषाओं में परीक्षा दे रहे छात्रों को CBSE ने एक यूनिफार्म प्रश्न पत्र नहीं दिया. इस पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नीट से जुड़ी सभी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.जबकि नीट के परिणाम 8 जून को घोषित होने थे.मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी. CBSE ने अपनी अर्जी में कहा है कि इस साल करीब 12 लाख छात्रों ने 'NEET' की परीक्षा दी है. सिर्फ डेढ़ लाख छात्रों ने प्रांतीय भाषाओं में परीक्षा दी है. हाई कोर्ट के आदेश के कारण इन छात्रों का भविष्य अधर में है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को 'नीट' का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है. अब CBSE नीट की चयन प्रक्रिया जारी रख सकती है जो हाई कोर्ट के आदेश के कारण से रुक गई थी. . सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से पहले रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. नीट के ही जरिए देश के सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS और BDS में प्रवेश मिलेगा.
यह भी देखें
NEET के नतीजों पर लगी रोक को CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
CBSE 10th Result 2017 में लड़कों ने मारी बाजी