सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रगान को लेकर बदला रुख
सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रगान को लेकर बदला रुख
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 दिल्ली: सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाए जाने के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया है  उन्होंने अपने इस बदले-बदले से रुख को लेकर कहा कि वह सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य न बनाए. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला केद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर लिया है जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट हुई थी इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये कहा कि अब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान जरूरी नहीं है.

इस मामले को लेकर  शीर्ष अदालत में केंद्र सरकार ने हलफनामे दाखिल किए थे जिसमें सरकार ने कहा कि उसने अंतर मंत्रालयी समिति बनाई है जो 6 महीनों में अपने सुझाव देगी. इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई अधिसूचना या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं. तब तक राष्ट्रगान को अनिवार्य करने संबंधी 30 नवम्बर, 2016 के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो.

23 अक्तूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे. इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित न हों. कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए?

जिसके बाद सरकार ने एक हलफनामा कोर्ट में पेश किया है उसपर सुनवाई आज हुई है इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्णय लिया गया है 

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