प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के उसके नौ जून के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जो मजदूर लौटना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के भीतर उनके घर भेजा जाए.

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जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की परेशानियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें घर भेजने का आदेश दिया था. शुक्रवार को अदालत ने कहा कि नौ जून का उसका आदेश बहुत स्पष्ट था और केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि मजदूर 15 दिन के भीतर अपने गांव पहुंच जाएं. वही, अदालत ने संबंधित प्राधिकरणों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी मजदूर को अपने राज्य, शहर और गांव लौटने के लिए एक भी पैसा खर्च न करना पड़े. वही, पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बात करने के लिए भी कहा. पीठ ने इस आदेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रसार-प्रचार करने को कहा. मामले में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी.

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दूसरी ओर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अच्‍छी बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, देश में सक्रिय मामलों की संख्‍या ठीक होने वाले लोगों की संख्‍या से लगातार घट रही है. भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 13,586 नए मामले सामने आए और इस दौरान 336 मौतें हुईं. देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है. इनमें 1,63,248 सक्रिय मामले और 2,04,711 ठीक हो चुके मामलों के साथ 12,573 मारे गए लोग भी शामिल हैं.

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