नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानांतरण नीति जारी की है। इसके तहत 30 जून 2024 तक एक ही जिले में 3 वर्षों से जमे हुए अधिकारी हटाए जाएंगे या फिर 4 वर्षों से तैनात अफसरों को जिलों से हटाया जाएगा। ये नीति लोकसभा चुनाव के अतिरिक्त 4 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी लागू होगा। यह निर्देश नगर निगमों एवं विकास प्राधिकरणों में तैनात अफसरों पर भी लागू किए जाएंगे। चुनाव आयोग के ये निर्देश, ADG, IG, DIG सहित सशस्त्र पुलिस बल पर भी नियम लागू होगा। एसपी, एसपीएसपी, एसएचओ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पर भी ये नियम लागू किए जाएंगे। 3 वर्ष की कार्य अवधि में प्रमोशन को भी जोड़ा जाएगा।
आगामी लोकसभा चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले अधिकारीयों को एक घोषणा पत्र देना होगा। चुनाव नामांकन की अंतिम दिनांक से 2 दिन पहले तक यह घोषणा पत्र संबंधित जिला निर्वाचन अफसर को देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इस घोषणा पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। इस घोषणा पत्र में चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी को कहना होगा कि वह चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार के करीबी रिश्तेदार नहीं हैं। और न ही प्रमुख राजनीतिक दलों से राज्य या जिला स्तर पर उनकी किसी तरह की संबद्धता है। आयोग अधिकारी पर मुकदमे की भी जानकारी लेगा। उन्हें यह भी घोषित करना होगा कि उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है।
देश में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसके मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी आरम्भ कर दी है। चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए देशभर से जिलाधिकारियों को दिल्ली से बुलावा आया है। इसमें राज्य के 33 कलेक्टर भी सम्मिलित हुए हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तीन बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तहत अफसरों की ड्यूटी एवं तैनाती को लेकर भी तैयारी की है।
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