नई दिल्ली: दिव्यांगों को जॉब में प्राप्त होने वाला 4 फीसदी आरक्षण का कोटा केंद्र सरकार ने हटा दिया है। राजपत्र अधिसूचनाओं के मुताबिक, सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण देता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में 4 फीसदी आरक्षण प्राप्त होता था, जो अब समाप्त कर दिया गया है।
वही इन अधिसूचनाओं में से प्रथम में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तहत सभी कैटेगरीज के पदों, दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव एवं दादर तथा नगर हवेली पुलिस सेवा के तहत सभी कैटेगरीज के पदों और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तहत सभी कैटेगरीज के पदों में आरक्षण नहीं लागू करने की छूट दी है।
वही दूसरी अधिसूचना में लड़ाकू कर्मियों के सभी सेक्टरों तथा कैटेगरीज के पदों की भर्ती में भी इससे छूट दी जानी है। दूसरी अधिसूचना में बताया गया है, "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधान तथा धारा 34 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ने मुख्य निःशक्तजन आयुक्त के साथ परामर्श कर कार्य की प्रकृति तथा प्रकार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लड़ाकू कर्मियों के सभी कैटेगरीज के पदों को छूट देता है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल तथा असम राइफल्स को उक्त धाराओं के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है।"
चड्ढा वेंकट रेड्डी का केंद्र और राज्य की सरकारों पर हमला, कहा- "बेरोजगारी मिटाने में रहीं असफल..."
अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां उत्पन्न करेगी केरल सरकार, खर्च होंगे 6000 करोड़ रुपए