नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) से संबंधित नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की है. नए नियमों के अनुसार, इनके कार्यकाल की अवधि को कम कर दिया गया है. नए नियमों के अनुसार इनके ऑफिस टर्म को 5 साल से घटाकर 3 वर्ष तक कर दिया गया है. इसके साथ ही CIC को भारत सरकार के सचिव के स्तर तक डाउनग्रेड कर दिया है.
सिविल सोसाइटी की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर चुकी है. जारी की गई अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि, 'केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 के प्रावधानों को लागू करने की तिथि 24 अक्टूबर 2019 निर्धारित कर दी है.' उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में जुलाई में पास किया गया था, जबकि अगस्त में राष्ट्रपति ने इसपर हस्ताक्षर कर दिए थे.
संशोधित कानून के मुताबिक, अब सरकार मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (IC) के कार्यकाल से लेकर वेतन तक का निर्धारण कर सकती है. RTI कानून-2005 में CIC और IC का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष तक निर्धारित था, जबकि उनका वेतन चुनाव आयुक्तों के बराबर होता था.
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