नया दूरसंचार अधिनियम हुआ लागू, केंद्र सरकार को मिला एक बड़ा अधिकार

नया दूरसंचार अधिनियम हुआ लागू, केंद्र सरकार को मिला एक बड़ा अधिकार
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नई दिल्ली: 26 जून से प्रभावी दूरसंचार अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन के साथ ही केंद्र सरकार के पास आपात स्थिति के दौरान किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को नियंत्रित करने का अधिकार होगा। शुक्रवार को केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम को आंशिक रूप से अधिसूचित किया, जिसमें धारा 1, 2, 10 और 30 सहित कई धाराओं के लागू होने की तारीख 26 जून निर्धारित की गई। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार एतद्द्वारा 26 जून 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होने की तारीख के रूप में नियुक्त करती है।"

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। 26 जून से प्रभावी धारा 20 में कहा गया है, "आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा ले सकता है; या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र प्रदान कर सकता है कि सार्वजनिक आपातकाल के दौरान प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता समूह के संदेशों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए।"

अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी दूरसंचार ऑपरेटर जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहता है, सेवाएं प्रदान करना चाहता है, या रेडियो उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। नए नियमों के अनुसार यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, बल्कि शोध एवं विकास तथा पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया जाएगा।

अधिनियम की अन्य धाराएँ, जिनमें स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन (जैसे उपग्रह सेवाओं के लिए) और न्याय निर्णय तंत्र से संबंधित धाराएँ शामिल हैं, को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। एक बार पूरी तरह से प्रभावी होने के बाद, दूरसंचार अधिनियम 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत मौजूदा विनियमों का स्थान ले लेगा।

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