देश भर में लागू हुआ नागरिकता कानून, मोदी सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

देश भर में लागू हुआ नागरिकता कानून, मोदी सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
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नई दिल्ली: केन्द्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 10 जनवरी से प्रभावी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि, 'नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त कानून के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।' भारत देश का नागरिक कौन है, इसकी परिभाषा के लिए वर्ष 1955 में एक कानून तैतयार किया गया जिसे 'नागरिकता अधिनियम 1955' नाम दिया गया। मोदी सरकार ने इसी कानून में संशोधन किया है जिसे 'नागरिकता संशोधन बिल 2016' नाम दिया गया है। 

पहले 'नागरिकता अधिनियम 1955' के अनुसार, वैध दस्तावेज होने पर ही लोगों को 11 वर्ष के बाद भारत की नागरिकता दी जाती थी। इस कानून के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। 

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