नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने होली से पहले लाखो पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. श्रम मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं. ये नियम पहले 1 जनवरी 2020 से लागू होना था, मगर यह 20 फरवरी 2020 को गैजेट हुआ है. इसलिए उस तिथि से ही इसे प्रभावी माना जाएगा. इस हेतु केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ने इस स्कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. सरकार ने अब इस योजना को अधिसूचित कर दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में परिवर्तन को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को इसका फायदा मिलेगा. EPFO एक और ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के दिन ही PF मिल जाएगा और वक़्त पर पेंशन मिलेगी. PF के अधिकतम लाभ के लिए UAN को आधार (Aadhaar) के साथ लिंक करने की जरूरत है. EPFO नियोक्ताओं द्वारा Compliance की निगरानी के लिए e-inspection प्रणाली शुरु करेगा.
EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 वर्ष पश्चात पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की अनुशंसा की थी. पेंशन 'कम्युटेशन' को बहाल करने की मांग थी. इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 वर्ष के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की इजाजत थी. इसे 15 वर्ष बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले से चली आ रही है. अब इसका लाभ प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा.
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