नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) में अब केवल गिनती के 10 दिन शेष हैं. अभी भी आधे से ज्यादा करदाताओं (Taxpayers) ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है. लोगों को उम्मीद है कि हर साल की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी. हालांकि अब इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आ चुका है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई घोषित की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार डेडलाइन को इससे आगे नहीं बढ़ाने वाली है. PTI ने यह खबर रेवेन्यू सेक्रेटरी (Revenue Secretary) के हवाले से दी है. PTI के अनुसार, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. डेडलाइन तक यानी 31 जुलाई तक लगभग 7 करोड़ लोगों को ITR दाखिल करना है. अब चूंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है. ऐसे में यदि बाकी बचे करीब 4.5 करोड़ लोग अंतिम 10 दिनों में रिटर्न दाखिल करेंगे, तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में समस्या आने की आशंका है. इन दिक्कतों से बचने के लिए फटाफट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना आवश्यक है. डेडलाइन नहीं बढ़ने पर 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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