लोन लेने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

लोन लेने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि MSME लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ कर दिया जाएगा।

सरकार के अनुसार, 6 महीने की लोन मोरेटोरियम अवधि में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की रियायत देगी। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज नहीं वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने एफिडेविट में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की रियायत का भार वहन सरकार करे, सिर्फ ये ही समाधान है। वित्त मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में दिए हलफनामे में कहा है कि सरकार ने छोटे कर्जदारों की सहायता करने की परंपरा को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

दरअसल, कोरोना संकट के कारण मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के कारण काम-धंधे बंद थे, काफी सारे लोग लोन की EMI नहीं चुका पाने की हालत में थे। जिसे देखते हुए RBI के आदेश पर बैंकों से किश्त नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई। किन्तु सबसे बड़ी चिंता मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। ये अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वाले कस्टमर्स के लिए बड़ा बोझ बन रहा था। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस राहत का मतलब ये हुआ कि लोन मोरेटोरियम का फायदा ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त​ पैसे नहीं चुकाने होंगे। ऐसे ग्राहक केवल लोन का सामान्य ब्याज देंगे।

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