नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना को लेकर सोमवार को शीर्ष अदालत में अपना जवाब दायर किया है, जिसमें केंद्र ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर अदालत में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में योजना को लागू करने का AAP सरकार का दावा गलत है. केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने गलत बयान देकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया था.
दरअसल, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजना वन नेशन-वन राशन कार्ड को बंगाल में तत्काल लागू करने के सख्त आदेश दिए हैं. ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ के केस में पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि सभी प्रदेश इस योजना को लागू करे. अदालत ने स्पष्ट कहा है कि ये मामला अप्रवासियों से संबंधित है, इसलिए इस योजना को लागू करना ही होगा.’एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना के तहत प्रवासी श्रमिक के पास चाहे किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, उसे दूसरे सूबे में भी राशन मिल जाएगा.
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा कि बिना किसी आनाकानी के इस योजना तो तुरंत लागू किया जाए. वहीं, उस दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि दिल्ली में ये योजना लागू कर दी गई है. इस पर केंद्र सरकार ने सोमवार को अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ एक सर्किल सीमापुरी में ही ये योजना लागू की है, जहां केवल 42 ई-पोश मशीन के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को राशन मिला है और इसमें बहुत मामूली ट्रांजैक्शन हुआ है. केंद्र ने कहा कि जब तक ये योजना पूरी दिल्ली में लागू नहीं होती, तब तक इसे पूरी तरह से लागू किया जाना नहीं माना जा सकता है.
ईंधन की कीमतों में वृद्धि के चलते आम जनता की जेब पर पड़ा प्रभाव
जोशीमठ-मलारी हाईवे बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त, बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को किया गया बंद