हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी.., प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए आई बड़ी 'खुशखबरी'

हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी.., प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए आई बड़ी 'खुशखबरी'
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नई दिल्ली: भारत में जल्द ही नई श्रम संहिता (New Labour Code) लागू हो सकती है। सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े परिवर्तन करने की तैयारी में है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि फिलहाल इसे लागू करने के लिए कोई वक़्त निर्धारित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एकसाथ लागू करें। किन्तु, अभी तक सभी राज्यों की सरकारों ने अपनी ओर से मसौदा फाइनल नहीं किया है। आने वाले महीनों में यदि नया लेबर कोड लागू होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों को कई लाभ मिलेंगे।

राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने संसद में बीते दिनों बताया था कि अधिकतर राज्यों ने चार लेबर कोड पर अपने ड्रॉफ्ट नियम भेज दिए हैं। बाकी के राज्य इसे तैयार करने पर काम कर रहे हैं। नए लेबर कोड वेज (Wage), सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety) से संबंधित हैं। यदि चारों बदलावों के साथ नया लेबर कोड लागू हो जाता है, तो इसके बाद नए वेज कोड के तहत निजी नौकरी करने वाले लोगों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। सबसे पहले उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन होगा। नए वेज कोड के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी में पहले के अनुपात में कम आएगी।

सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी का बेसिक वेतन, उसकी टोटल सैलरी (CTC) का 50 फीसदी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, तो PF फंड में आपका योगदान पहले मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। सरकार के इस प्रावधान से सेवानिवृत्ति के वक़्त कर्मचारियों को लाभ होगा, जब उन्हें मोटी रकम मिलेगी। साथ ही ग्रेज्युटी का पैसा भी ज्यादा मिलेगा। मतलब ये कि आपका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा।
 
सप्ताहिक अवकाश:-

नए लेबर कोड के तहत हफ्ते में चार दिन काम और तीन दिन छु्ट्टी का प्रावधान है। यानी ये कि आपको हफ्ते में केवल चार दिन ऑफिस जाना होगा और तीन दिन छुट्टी रहेगी। हालांकि, ऑफिस में आपके काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे। इस नियम के लागू होने के बाद यदि आप तीन दिन सप्ताहिक अवकाश का ऑप्शन चुनते हैं, तो आपको दफ्तर में 12 घंटे काम करना होगा। यानी की आपको हफ्ते में कुल 48 घंटे काम करना होगा। इसके बाद आपको तीन दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

लंबी छुट्टी के नियम में संशोधन:-

इसके साथ ही लंबी छुट्टियों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। पहले किसी भी संस्थान में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना आवश्यक होता था। किन्तु नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कोई भी कर्मचारी 180 दिन (6 महीना) काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकता है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के संबंध में कहा गया है कि कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के दो दिन के भीतर कर्मचारियों को उनके पेंडिंग वेतन का भुगतान किया जाएगा। अभी वेजेज के पेमेंट और सेटलमेंट पर अधिकतर नियम लागू हैं। हालांकि, अभी इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है। 

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