नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 (Motor Vehicle Act 1989) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, इसके लिए सरकार ने जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं. नियम में बदलाव के लिए परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. नियम में बदलाव के बाद विदेश में रहने वाले भारतीयों को लाभ होगा.
मौजूदा नियम के मुताबिक, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना कठिन होता है. इसके लिए उन्हें भारत आना पड़ता है. इस संशोधन के बाद विदेशों में रह रहे भारतीय वहीं से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा पाएंगे। केंद्र को निरंतर इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि विदेश यात्रा के दौरान या विदेश में रहते हुए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कारण उन्हें दिक्कत होती है और अभी इसका कोई मैकेनिजम नहीं है कि विदेश में रहते हुए आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा पाएं.
यही कारण है कि सरकार अब नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है. आपको बता दें कि मोटर यान नियम 1989 (Motor Vehicle Act 1989) में बदलाव के बाद विदेश में रहने वाले भारतीय, वहीं से भारतीय दूतावास और मिशन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकेंगे.
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