गंगटोक: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के उत्तरपूर्वी सूबे नागालैंड को अशांत घोषित कर दिया है। इस बारे में मंत्रालय ने बुधवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेधाधिकार कानून (AFSPA) के तहत राज्य को अगले 6 महीनों की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र घोषित किया है।'
मंत्रालय ने कहा है कि सूबे की सीमा में आने वाला क्षेत्र फिलहाल अशांत और खतरनाक हालत में है। इसी के चलते यहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करना आवशयक है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, केंद्रीय सरकार यह मत है कि पूरे नागालैंड राज्य की सीमा के अंदर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना बेहद जरुरी है।'
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि, 'अब सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (1958 की संख्या 14) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसंबर से 6 महीने की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित करती है।'
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