उत्तराखंड में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल, इलाके में धारा 163 लागू

उत्तराखंड में अवैध मस्जिद को लेकर बवाल, इलाके में धारा 163 लागू
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देहरादून: उत्तरकाशी में कथित अवैध मस्जिद के विरोध में निकाली गई जनाक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गुरुवार को तनावपूर्ण माहौल बन गया। रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं हुईं। इस घटना के बाद प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी, और अन्य जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

रैली के दौरान पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क को बैरिकेडिंग से रोक दिया था, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भिड़ंत कर ली। प्रदर्शन के दौरान बोतलें फेंकी गईं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इस संघर्ष में 27 लोग, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे, घायल हुए। 

विवाद को देखते हुए, रैली का आयोजन करने वाले धार्मिक संगठन ने चार नवंबर को महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है, और फिलहाल दीवाली के कारण कोई नया आंदोलन नहीं करने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि व्यापारियों को यह निर्णय खुद लेना है कि वे अपनी दुकानें बंद रखें या नहीं। वहीं, व्यापार मंडल ने विरोध में सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है और दुकानें खोलने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। 

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने धार्मिक संगठनों से नियमों का पालन करने और किसी भी प्रकार के जुलूस प्रदर्शन से बचने की अपील की है, क्योंकि जिले में धारा 144 लागू है। वहीं, पुलिस ने आठ नामजद और 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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