नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 के खिलाफ चार्जशीट, लालू परिवार का भी नाम

नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 के खिलाफ चार्जशीट, लालू परिवार का भी नाम
Share:

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज मंगलवार को 30 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर की। एक लोक सेवक के खिलाफ स्वीकृति का इंतजार है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पहले ही CBI द्वारा दायर की जा चुकी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को सूचित किया गया कि 30 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति एक सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुई है। इसे दायर कर दिया गया है। एक स्वीकृति का और इंतजार है।

इसके बाद अदालत ने मामले को 23 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। 7 नवंबर को अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को नौकरी के लिए जमीन मामले से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने का निर्देश दिया था। 20 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति दायर की। कोर्ट ने 29 मई को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह जमीन के बदले नौकरी मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करे। 

कोर्ट ने समय दिए जाने के बावजूद अंतिम चार्जशीट दाखिल न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं । कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव , बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में नई चार्जशीट के संबंध में जमानत दे दी थी।

सीबीआई के मुताबिक , दूसरी चार्जशीट 17 आरोपियों के खिलाफ है जिसमें तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के तत्कालीन दो सीपीओ, निजी व्यक्ति, निजी कंपनी आदि शामिल हैं। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी कथित घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई ने 18.05.2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप "डी" पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर भू-संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में पटना के निवासी या उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से स्थानापन्नों ने पटना में स्थित अपनी जमीन मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दी और उपहार में दे दी, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी। 

यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्नों की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्त लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली और बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने उन जगहों पर स्थित जमीन के टुकड़ों को हासिल करने के इरादे से, जहां उनके परिवार के पास पहले से ही जमीन के टुकड़े थे या जो जगहें पहले से ही उनसे जुड़ी हुई थीं आरोपी ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन और दस्तावेज एकत्र किए थे और फिर उन्हें रेलवे में नौकरी देने और प्रक्रिया करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे को भेज दिया था और आरोपी के प्रभाव/नियंत्रण में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों ने उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी थी।

रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर एक अप्रत्यक्ष तरीका तैयार किया, जिसमें उम्मीदवारों को पहले स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया। तलाशी के दौरान उम्मीदवारों (जिन्हें नियुक्त किया गया था) की सूची वाली एक हार्ड डिस्क भी बरामद की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि 2007 के दौरान एक निजी कंपनी के नाम पर 10.83 लाख रुपये में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा गया था और बाद में उक्त कंपनी द्वारा खरीदे गए कुछ अन्य जमीन के टुकड़ों के साथ उक्त जमीन को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री की पत्नी और बेटे के स्वामित्व/नियंत्रण में केवल एक लाख रुपये में शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से लाया गया था।

हस्तांतरण के समय, कंपनी कथित तौर पर 1.77 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत से खरीदे गए भूमि पार्सल का मालिक थी और इसे केवल 1 लाख रुपये (लगभग) में हस्तांतरित किया गया था, हालांकि, जमीनों का बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक था।

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
- Sponsored Advert -