मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ी राहत देते हुए उसे जमानत दे दी है। छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद 30 मई, 2024 को एक विशेष मकोका अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब, हाईकोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सजा को समाप्त कर दिया है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण शामिल थे, ने छोटा राजन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का बॉंड भरने का निर्देश दिया। हालांकि, उसे अन्य आपराधिक मामलों के कारण जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले, मई में एक विशेष अदालत ने उसे होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। छोटा राजन ने अपनी सजा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें उसने सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी।
छोटा राजन, जिनका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है, ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म टिकट ब्लैक करने के धंधे से की थी। बाद में वह राजन नायर गैंग में शामिल हो गए, जिसका नेता बड़ा राजन था। बड़ा राजन और कुंजू के बीच दुश्मनी के कारण बड़ा राजन की हत्या कर दी गई। इसके बाद छोटा राजन ने दाउद इब्राहिम के संपर्क में आकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने पैर जमाए और दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई। छोटा राजन ने फिल्म इंडस्ट्री में दाउद के नाम की तूती चलवाई और कई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स से फिरौती वसूलना शुरू किया।
जया शेट्टी की हत्या 4 मई, 2001 को मध्य मुंबई के गोल्डन क्राउन होटल में हुई थी, जहां छोटा राजन के गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अब जमानत मिलने के बावजूद, छोटा राजन अन्य मामलों में जेल में रहेगा।
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