बाल कलाकारों से अब काम लेने के नाम पर उनका शोषण करने पर रोक लगा दी है। अब उनसे एक दिन में 5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। वहीं उनसे काम करवाने के लिए न सिर्फ उनके पालकों की बल्कि, कलेक्टर की भी अनुमति लेना जरुरी होगी।
खबरों का कहना है कि हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन नियम 2017 में बाल श्रम और इसमें होने वाले शोषण को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं। जिसमे बाल कलाकारों को शोषण से बचाने के लिए विशेष नियम भी बनाए गए हैं। जिसके साथ साथ किसी भी बाल कलाकार से एक दिन में पांच घंटे से ज्यादा और लगातार तीन घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। साथ ही किसी व्यावसायिक या ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम इसमें बाल कलाकार काम कर रहे हैं, के लिए निर्माता को जहां आयोजन होगा वहां के कलेक्टर से अनुमति भी लेना होगी, जिसके उपरांत ही बाल कलाकार को शामिल किया जा सकेगा। अनुमति के लिए कलेक्टर को आवेदन के साथ पालक की सहमति, कार्यक्रम की जानकारी और बालक की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की पूरी जानकारी देना बहुत ही ज्यादा जरुरी है। साथ ही बालक का शोषण नहीं किए जाने का शपथ पत्र भी देना होगा।
नियम में यह भी बोला गया है कि बाल कलाकार द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम 20 फीसद राशि सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से खोले गए खाते में जामा की जाने वाली है। यह राशि बालक को वयस्क होने पर मिलने वाली है।
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