कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण का कोटा पूरा करने को लेकर सक्रिय हो गई है. सरकार ने सरकारी विभागों में एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परिपत्र में बैकलॉग पद भरने में लापरवाही बरतने वाले विभागों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं. परिपत्र में कहा गया है कि कुछ विभाग बैकलॉग पदों को समयबद्ध तरीके से भरने में ध्यान नहीं दे रहे हैं. राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड नियमानुसार गणना कर रिक्त पदों को भरें. भर्ती बोर्ड और एजेंसी रिक्तियों का सुस्पष्ट रिकॉर्ड के आधार पर बैकलॉग पद भरें.
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इस मामले को लेकर उन्होने अपने परिपत्र में कहा कि एससी और एसटी की बैकलॉग वेकेंट पोस्ट को अलग और विशिष्ट समूह के रूप में माना जाएगा. इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की तय 50 प्रतिशत सीमा में नहीं गिना जाएगा. इसके साथ ही जो रिक्तियां भरी जाती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए और एससी और एसटी की बैकलॉग की रिक्तियों की नियम के अनुसार गणना की जाए. इसके साथ ही नियमानुसार गणना करके उस बैकलॉग को जल्दी से जल्दी भरने की कार्रवाई की जाए. सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग एवं विशिष्ट समूह के रूप में माना जाएगा. इन पदों को जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा.
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