भारत में एक ओर पहले जहां भारत माता की जय के नारों और अब राष्ट्रगीत को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीँ हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान लाया जा रहा है. अभी तक इसके लिए 15 दिनों की सज़ा दी जाती थी.
सूत्रों के अनुसार चीन की संसद ने देश के राष्ट्रगान 'मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स' का अनादर करने पर 15 दिन कारावास की सजा देने संबंधी एक कानून पारित किया था. नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC) स्टैंडिंग कमेटी के दो महीने के सत्र में इस पर विचार करने के लिए एक संशोधन पेश किया गया है. शिंहुआ संवाद समिति ने बताया कि मसौदे के अनुसार इस मामले में उल्लंघनकर्ताओं को तीन साल कारावास तक की सजा हो सकती है. इन उल्लंघनकर्ताओं में राष्ट्रगान के बोल में दुर्भावनापूर्वक बदलाव करने वाले या राष्ट्रगान का अनादर करते हुए या गलत तरीके से उसे बजाने गाने वाले लोग शामिल हैं.
राष्ट्रगान बजाने की अनुमति एनपीसी सत्रों के उद्घाटन एवं समापन समेत औपचारिक राजनीतिक सभाओं, संवैधानिक शपथ ग्रहण समारोहों, ध्वजारोहण समारोहों, बड़े आयोजनों, पुरस्कार वितरण समारोहों, स्मरणोत्सवों, राष्ट्रीय मेमोरियल डे समारोह, महत्वपूर्ण राजनयिक अवसरों, बड़े खेल समारोहों और अन्य उपयुक्त अवसरों पर होगी.
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