नई दिल्ली: अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी आवश्यक है. यदि सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस समाप्त हो जाएगा.
सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को अयोध्या मामले पर सुनवाई का 32वां दिन है. गुरुवार को जैसे ही मामले की सुनवाई आरंभ हुई तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय आगे रखी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बार फिर इस बात का उल्लेख किया कि इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है. अगर हमने चार सप्ताह में फैसला दे दिया तो ये एक किस्म का चमत्कार होगा.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि यदि सुनवाई 18 अक्टूबर तक समाप्त नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा. सुनवाई के दौरान CJI बोले कि आज का दिन (गुरुवार) को मिलाकर हमारे पास सुनवाई पूरी करने के लिए मात्र साढ़े 10 दिन बचे हैं. आपको बता दें कि इससे पहले भी CJI रंजन गोगोई इस बात पर टिप्पणी कर चुके हैं कि सभी पक्षों को प्रयास करना चाहिए कि 18 अक्टूबर तक अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो सके.
पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी जारी, जानिए आज की नई कीमत
खुशखबरी ! पुराने दोस्त ने दिया साथ, पड़ोस के मुल्क से आ रहा प्याज
थॉमस कूक के दिवालिया होने का इसके भारतीय शाखा पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव, जाने कारण