नई दिल्ली: गैंगस्टर विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय बहुत सख्त हो गया है. यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से मना कर दिया. इस गैंगस्टर पर 13 आपराधिक केस दर्ज हैं. शीर्ष अदालत ने विकास दुबे का हवाला देते हुए जमानत देने से मना कर दिया है. सुनवाई के दौरान देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबड़े ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो. हम तुम्हें जमानत पर नहीं छोड़ सकते हैं. देखिए दूसरे ममले में क्या हुआ.
CJI ने विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि 64 आपराधिक केस दर्ज होने के बाद भी एक गैंगस्टर को जमानत दे दी गई थी. इसका खामियाजा आज पूरा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है. CJI एसए बोबड़ ने कहा कि ऐसे शख्स को रिहा करने में जोखिम है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हैं. सीजेआई ने विकास दुबे को सभी मामलों में जमानत पर रिहा करने का भी उल्लेख किया. विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से साफ़ मना कर दिया.
आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि हम इस बात से हैरान हैं कि इतने मामलों में वांछित अपराधी जमानत पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया.
23 कंपनियों में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी, वित्त मंत्रालय कर रहा तैयारी
वेतन कटौती में इंडिगो ने किया इजाफा, अब 35 फीसद तक कटेगी सैलरी
लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में स्थिरता, कोई बदलाव नहीं