रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार (18 सितंबर) को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी ताजा समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को राज्य में जमीन हड़पने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। नए समन जारी होने से पहले ही हेमंत सोरेन 3 बार ED के समन से बच चुके थे। रविवार को दायर आवेदन में, सीएम सोरेन के कानूनी वकील ने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट को पहले ही मामले की जानकारी दी गई थी, तो नए समन क्यों जारी किए गए।
इससे पहले, हेमंत सोरेन ने ED को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी एक दर्जन से ज्यादा भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिसमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है, जिसमें भू-माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने कथित तौर पर 1932 तक के फर्जी दस्तावेज और कागज़ात तैयार किए थे। ED पूछताछ करना चाहती है। सोरेन एक भूमि घोटाला मामले में हैं, जिसमें उन्होंने और उनके परिवार ने कथित तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का उल्लंघन किया था।
हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?
हस्तक्षेप आवेदन में, सीएम सोरेन की टीम ने कहा है कि, "समन का अवलोकन स्वयं प्रवर्तन निदेशालय के राजनीतिक मकसद और एजेंडे को उजागर करता है, जिसने अपने कार्यों से उस उद्देश्य को कमजोर कर दिया है जिसके लिए इसे एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया था।" इसमें आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ED की शक्तियों को विनियमित करना चाहिए और इसके संचालन के लिए मानदंड निर्धारित करने चाहिए ताकि "उन लोगों को निशाना बनाने के लिए बेशर्मी से इसका दुरुपयोग न किया जाए जो सत्तारूढ़ शासन के साथ अनुकूल स्थिति में नहीं हैं।''
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) हेमंत सोरेन की कानूनी टीम ने केंद्र सरकार पर "ED का इस्तेमाल" करने का आरोप लगाया और कहा कि "आम चुनाव की तारीख नजदीक आने और सत्तारूढ़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के साथ हमलों की गति तेज हो गई है।" इसमें कहा गया है कि विवादित समन का समय 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया ब्लॉक की बैठक के समानांतर है। सोरेन को 9 सितंबर को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई सोमवार 18 सितंबर को तय की है।