सीएम केसीआर ने नए राजस्व विधेयक में भूमि सर्वेक्षण के दौरान इन नियमों को किया लागू

सीएम केसीआर ने नए राजस्व विधेयक में भूमि सर्वेक्षण के दौरान इन नियमों को किया लागू
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तेलंगाना राज्य में नए सुधार हो रहे हैं। हाल ही में, एक ऐतिहासिक फैसले में, तेलंगाना राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से नए राजस्व विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य में भूमि प्रशासन और पंजीकरण में सुधार की राह को हरी झंडी दी गई। भूमि और पट्टादार पासबुक विधेयक 2020 में तेलंगाना अधिकार, ग्राम राजस्व अधिकारी विधेयक 2020 के पदों को समाप्त करने, तेलंगाना नगरपालिका कानून संशोधन विधेयक 2020 और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2020 को पांच घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य में भूमि में गड़बड़ी का स्थायी समाधान पूरी तरह से सर्वेक्षण के साथ ही खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रशासन स्थापित करने के लिए भविष्य में और कानून पेश किए जाएंगे, बदले जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में प्रगतिशील सरकारों ने भूमि नीतियों के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को मंजूरी दी और क्षेत्र स्तर की स्थिति को समझे बिना पट्टे दे दिए।

उन्होंने कहा, हर जमीन की एप्रोच सड़कों या सीमाओं का सीमांकन किए बिना जमीन के पट्टे दे दिए गए जिससे विवाद खड़ा हो गया। सीमित भूमि उपलब्ध होने के एवज में काफी हद तक जमीन के लिए पट्टे जारी किए गए थे। उदाहरण के लिए, सिर्फ 1,600 एकड़ की उपलब्धता के बावजूद सूर्यपेट जिले के मटमपल्ली गांव में 9,000 एकड़ जमीन के लिए पट्टे वितरित किए गए। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी चिंताओं का समाधान एक ही बार में नहीं किया जा सकता और राज्य सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से ठीक करने का संकल्प ले रही थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सभी धोखों को दूर किया जाएगा और मौजूदा कानूनों में खामियों को भी ठीक किया जाएगा।

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