सीएम केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका ख़ारिज करने के बाद कोर्ट ने दिया नया आदेश

सीएम केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका ख़ारिज करने के बाद कोर्ट ने दिया नया आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है.  स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर डाला है.  केजरीवाल ने हेल्थ का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की अपील भी की थी. 

खबरों का कहना है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह करने में लगे हुए है. ED ने इल्जाम लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का वक़्त आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था, आज बुधवार को सुनाया गया है.

बुधवार को अपनी अर्जी पर निर्णय सुनने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बधाई जा चुकी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना पड़ेगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का आदेश भी दे डाला है.

वहीं अब केजरीवाल के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी ही विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती भी दी जा चुकी है. विशेष अदालत के निर्णय का अध्ययन कर याचिका दाखिल की जाने वाली है. 

गौरतलब है कि केजरीवाल को 10 मई को 55 दिन के उपरांत अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद वह लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए थे. 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से पहले वो 10 दिन तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहे थे. जिसके उपरांत 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए थे. लेकिन अंतरिम जमानत पूरी होने  के उपरांत उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया था. उक्त याचिका इसी अंतरिम याचिका को बढ़ाए जाने के लेकर ही रही. 

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