नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को शराब आबकारी नीति मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। गौरतलब है कि केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी।
उल्लेखनीय है कि, केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को राउज एवेन्यू अदालत से गिरफ्तार किया था और 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सीबीआई की कार्रवाई को बरकरार रखा और केजरीवाल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, तथा सुझाव दिया कि वे आगे की कार्यवाही के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाएं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह बिना किसी उचित कारण के नहीं है। उच्च न्यायालय ने आप के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत याचिका का भी निपटारा कर दिया, जिससे उन्हें निचली अदालत से राहत मांगने की अनुमति मिल गई।
इससे पहले 17 जुलाई को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील और केंद्रीय एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।
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