जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल ! हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल ! हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका मंजूर कर ली। HC ने कहा कि, "इस कोर्ट ने फैसला किया है कि अवकाशकालीन न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ED के कथनों का उचित मूल्यांकन नहीं किया।" उच्च न्यायालय ने ट्रायल जज की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि पूरे विशाल रिकॉर्ड का अध्ययन नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी "पूरी तरह से अनुचित" थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।

उच्च न्यायालय ने ईडी की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने उसे मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त   अवसर नहीं दिया। केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत प्रदान की थी। 21 जून को ईडी ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दाखिल किया। पिछले सप्ताह अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति जैन ने शुक्रवार को ED की याचिका पर सुनवाई की। स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हु हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आदेश सुनाए जाने तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई आज जस्टिस मनोज मिश्रा के नेतृत्व वाली अवकाश पीठ ने की, जिसने सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखने का दिल्ली हाई कोर्ट का तरीका "थोड़ा असामान्य" था। न्यायालय ने यह भी कहा कि सामान्यतः स्थगन आदेश सुनवाई के तुरंत बाद "तत्काल" पारित कर दिए जाते हैं, तथा उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता।

सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहले से निर्णय नहीं लेना चाहता, जबकि उच्च न्यायालय का आदेश आना बाकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने अपने आदेश में ED के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां कीं थी। न्यायाधीश ने यहां तक ​​कहा था कि ED केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। आदेश में आगे कहा गया कि ईडी ने अपराध की कमाई के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं पेश किया है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था।

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