देहरादून: चारधाम की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा यात्रा से रोक हटाने के बाद कल यानी 18 सितंबर से एक बार फिर श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर जा सकेंगे। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इस संबंध में ऐलान कर दिया है।
दरअसल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के साथ यात्रा संचालित करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए कोरोना नियमों के तहत कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। चारधाम के नाम से मशहूर उच्च गढवाल हिमालयी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा निर्धारित करते हुए केदारनाथ धाम में रोज़ाना अधिकतम 800, बदरीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों की दर्शन की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही, श्रद्दालुओं को मंदिरों के आसपास स्थित झरनों में स्नान करने की इजाजत नहीं होगी।
यात्रा के दौरान चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चमोली में बदरीनाथ, रूद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर मौजूद हैं। उच्च न्यायालय का यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। चारधाम यात्रा से लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी होने की वजह से राज्य सरकार पर इसे शुरू करने का चौतरफा दवाब था।
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