अब प्रेम के नाम पर छल या धर्मांतरण करवाने वाले बच नहीं सकेंगे: शिवराज सिंह चौहान

अब प्रेम के नाम पर छल या धर्मांतरण करवाने वाले बच नहीं सकेंगे: शिवराज सिंह चौहान
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भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने बयान में कहा है कि, 'अब प्रेम के नाम पर छल या धर्मांतरण करवाने वाले इस राज्य में बच नहीं पाएंगे।' जी दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है जिसमे उन्होंने लिखा है- 'विधानसभा में पारित होने के बाद धार्मिक स्वतंत्र्य अधिनियम 2021 राजपत्र में प्रकाशित हुआ। यह राज्य का कानून बन गया। अब प्रेम के नाम पर छल या धर्मांतरण करवाने वाले बच नहीं सकेंगे।' इन सभी के बीच राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ। राजेश राजौरा का कहना है कि, 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्र्य अधिनियम 2021 राजपत्र अधिसूचना के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू हो गया है। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 27 मार्च को प्रकाशित हो गया है।'

आगे उन्होंने यह भी कहा, 'अधिनियम में एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध परिवर्तन का प्रतिषेध, धर्म परिवर्तन के विरुद्ध परिवाद, धारा के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड आदि का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह शून्य होगा।'

आप सभी को बता दें कि इस संबंध में परिवर्तित व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता या सहोदर भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से किसी व्यक्ति जो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण संरक्षकता या अभिरक्षा जो भी लागू हो, द्वारा स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अधिनियम को माने तो जहां कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वहां यथास्थिति ऐसी संस्था अथवा संगठन के कामकाज का भारसाधक व्यक्ति इस अधिनियम की धारा में यथा उपबंधित दंड का दायी होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अपराध का अन्वेषण पुलिस उप निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी के पुलिस अधिकारी से नहीं किया जा सकेगा।

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