गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि साल 2007 में गोरखपुर में हेट स्पीच देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा।
जी दरअसल, फरवरी साल 2008 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। वहीं साल 2007 में हुए गोरखपुर के सांप्रदायिक दंगा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए जरूरी अभियोजन स्वीकृति देने से शासन के इनकार के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। केवल यही नहीं बल्कि कोर्ट ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी अस्वीकार कर दी थी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले परवेज परवाज ने केस दर्ज कराया था।
याचिकाकर्ता परवेज परवाज का कहना था कि, 'तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। साल 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की।' वहीं उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। इस याचिका में कहा गया है कि मई 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया, तब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से लिया गया यह फैसला दबाव में लिया गया हो सकता है।
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