नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही घोटाले से संबंधित अन्य दो दोषियों को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है. बता दें कि दिलीप रे, पूर्व की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे.
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों ही स्पेशल कोर्ट ने कोयला घोटाले से संबंधित एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था. उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से संबंधित है. स्पेशल जस्टिस भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया.
CBI की स्पेशल कोर्ट ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CTL), इसके डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (CML) को भी दोषी करार दिया था. अदालत ने CTL पर 60 लाख तो CML पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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