नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला तस्करी के मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ED 24 घंटे के नोटिस पर TMC नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक और उनकी पत्नी को एक राहत भी दी है। ED अब उन्हें दिल्ली बुलाने की जगह कोलकाता में ही पूछताछ करेगी। अभिषेक ने कोर्ट से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से रियायत देने की मांग की थी।
बता दें कि बंगाल की ममता सरकार की तरफ से ED की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था। ऐसे में शीर्ष अदालत का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों के सामने किसी प्रकार की बाधा या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में जाँच एजेंसी के हेडक्वार्टर आकर पूछताछ से छूट दी जाए।
ममता के भतीजे अभिषेक का कहना था कि बंगाल उनका गृह राज्य और वहीं पर वे मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह ED की जांच में सहयोग करे। इसके साथ ही ED को इस बात की मंजूरी दी है कि अगर बंगाल में कोई जांच में बाधा डालता है या फिर अधिकारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वह अदालत में आ सकती है।
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