इंदौर/ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त कुख्यात अपराधी विक्की उर्फ विक्रम पिता रमेश निमजे, निवासी 52, टापू नगर, परदेशीपुरा, इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं।अनावेदक विक्की उर्फ विक्रम पिता रमेश निमजे कुख्यात अपराधी होकर वर्ष 2016 से लगातार अपराधिक प्रवृत्तियों एवं कृत्यों से गुण्डा बना हुआ है। यह अपने साथ अन्य असामाजिक तत्वों को लेकर आम लोगों के ऊपर गोली से फायर कर क्षेत्र में दहशत फैलाकर हत्या का प्रयास, अवैध रूप से विषैली शराब का सप्लायर होकर तथा आम लोगों की शांति भंग करना जैसे अपराध घटित करता आ रहा है, जिससे शहर की आम शान्ति व्यवस्था भंग हो रही है, जिससे आम जन अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगे है।
इसके खुले घूमने से सार्वजनिक शांति व लोक व्यवस्था को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है। समय समय पर अनावेदक के विरुद्ध फरियादियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये एवं चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं, किन्तु इस बदमाश के आतंक के कारण कोई व्यक्ति अनावेदक के विरुद्ध खुले न्यायालय में साक्ष्य देने व पुलिस रिपोर्ट करने का साहस नहीं कर पाते है। अनावेदक के आपराधिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की प्रबल संभावना बनी रहती हैं।
अनावेदक के विरूद्ध गत दिवस थाना हीरा नगर पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अनावेदक ने अपने साथी के साथ मिलकर फरियादी को अपशब्द कहते हुए जान से मारने की नियत से पिस्टल से गोली चलाई तथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस उपायुक्त (जोन- 03), जिला इन्दौर, के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना हीरानगर के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा विक्की उर्फ विक्रम पिता रमेश निमजे को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं।